ब्रेडक्रम्ब

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अपेज को अंतिम बार अपडेट किया गया (दिनांक और समय) :06-02-2026 03:31 PM
टैक्स सेवर जमा योजना
   

पात्रता

जमा योजना व्यक्तियों के लिए खुली है। एक हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) का कर्ता कर्ता की हैसियत से खुल सकता है। जमा राशि जमाकर्ता के एकल नाम पर या दो वयस्कों के संयुक्त नाम पर या एक नाबालिग के साथ एक वयस्क के नाम पर संयुक्त रूप से हो सकती है (केवल दो संयुक्त खाताधारकों को अनुमति है) किसी एक या उत्तरजीवी को देय। संयुक्त नामों में जमा के मामले में, कर लाभ का दावा पहले नामित जमाकर्ता द्वारा किया जा सकता है।

अधिकतम राशि

योजना के अंतर्गत एक व्यक्ति से/एक जमा खाते के अंतर्गत एक वर्ष में अधिकतम 1,50,000/- रुपये स्वीकार किए जाते हैं (वर्ष का अर्थ है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वर्ष)। स्वीकार की जाने वाली न्यूनतम राशि 10,000/- रुपये है।

जमा करने की अवधि

जमा राशि 5 वर्ष से 10 वर्ष तक किसी भी अवधि के लिए स्वीकार की जाती है।

योजना के अंतर्गत जमा के प्रकार

जमा को पुनर्निवेश जमा (आरडीपी) या सावधि जमा या विशेष सावधि जमा (एसएफडी) के रूप में स्वीकार किया जा सकता है और ब्याज अर्ध-वार्षिक या त्रैमासिक या मासिक देय हो सकता है।

जमा राशि का स्थानांतरण

जबकि आइओबी की शाखाओं के बीच जमा के हस्तांतरण की अनुमति है, बैंकों के बीच हस्तांतरण की अनुमति नहीं है। इसलिए, शाखाओं को दूसरे बैंक से हस्तांतरित जमा स्वीकार नहीं करना चाहिए।

जमा पर ऋण/जमा को संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में स्वीकार करना

जमा राशि के बदले ऋण नहीं दिया जा सकता और न ही जमा राशि को संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

जमा की चुकौती

जमा राशि सामान्यतः परिपक्वता तिथि पर या उसके बाद चुकाई जा सकती है। जमा की तारीख से 5 वर्ष पूरे होने तक समय से पहले बंद करने की अनुमति नहीं है।

ब्याज की दर

जैसा कि समय-समय पर लागू होता है

वरिष्ठ नागरिक जमा

उपरोक्त दरों से 0.50% अधिक

नामांकन

नामांकन के मौजूदा नियमों के मुताबिक जमा राशि के लिए नामांकन किया जा सकता है. हालाँकि, किसी नाबालिग द्वारा या उसकी ओर से रखी गई जमा राशि के मामले में कोई नामांकन स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

खोई/नष्ट जमा रसीद का प्रतिस्थापन

जमा रसीद खो जाने या नष्ट हो जाने की स्थिति में, क्षतिपूर्ति जमा करके डुप्लिकेट रसीद जारी की जा सकती है।

जमाकर्ता की मृत्यु

जमाकर्ता की मृत्यु के मामले में, नामित व्यक्ति परिपक्वता तिथि से पहले या बाद में जमा राशि का दावा करने का हकदार है। जमाकर्ताओं की मृत्यु पर दावे के निपटान के लिए नामांकित व्यक्ति के दावे का निपटान वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। ऐसे जमा के मामले में जहां जमाकर्ता की नामांकन दिए बिना मृत्यु हो गई है, जमा राशि कानूनी उत्तराधिकारियों को दी जा सकती है।

जमा पर ब्याज पर कर देनदारी

सावधि जमा पर ब्याज आयकर अधिनियम के तहत कर के दायरे में आता है। ऐसी जमा राशि पर कर आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर काटा जाएगा।

टैक्स लाभ

एकल जमाकर्ता या संयुक्त जमा का पहला धारक धारा 80 सी के तहत अधिकतम 1.50/- लाख रुपये के साथ धारा 80 सी के तहत अन्य सभी अनुमोदित निवेशों के साथ जमा में निवेश की गई राशि के लिए आयकर से छूट का दावा कर सकता है।