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अपेज को अंतिम बार अपडेट किया गया (दिनांक और समय) :18-03-2026 12:55 PM
आईओबी स्कॉलर

FAQ

   

ऋण का उद्देश्य

आईओबी स्कॉलर आईबीए मॉडल योजना के तहत कवर किए गए ऋणों के अलावा भारत और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक शैक्षिक ऋण योजना है।

अर्थात उन सभी छात्रों को कवर करना जिन्हें हमारी विद्या सुरक्षा/विद्या ज्योति शैक्षिक ऋण योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।

पात्र व्यक्ति

वे छात्र जिन्होंने प्रबंधन कोटे के तहत एआईसीटीई, यूजीसी या किसी अन्य मान्यता प्राप्त सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित कॉलेज में बिना किसी परीक्षा या साक्षात्कार के प्रवेश लिया है, लेकिन भारत सरकार / संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित प्लस टू या इसके समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ अंक (सामान्य के लिए 60% और एससी / एसटी के लिए 55%) प्राप्त किए हैं। वे छात्र जो इससे अधिक कुल राशि के लिए ऋण चाहते हैं, वे इस योजना के तहत शामिल होने के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन आईबीए मॉडल योजना के तहत पात्र हैं।

वे छात्र जो व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास पाठ्यक्रम करना चाहते हैं, जिन्हें मॉडल योजना (वीजेईएल) से बाहर रखा गया है

छात्रों द्वारा किया जाने वाला कोई अन्य पाठ्यक्रम जिसके पूरा होने पर रोजगार की संभावना हो।

ऋण की मात्रा

अधिकतम ऋण राशि : इनलैंड : 50.00 लाख

विदेश: 60.00 लाख

मार्जिन

सभी ऋणों के लिए 25% का एक समान मार्जिन, चाहे ऋण राशि कुछ भी हो

छात्रवृत्ति/सहायता को मार्जिन में शामिल किया जाएगा

मार्जिन को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लाया जा सकता है, जब आनुपातिक आधार पर संवितरण किया जाता है।

पुनर्भुगतान और अवकाश अवधि

निम्न अवधि के लिए समान मासिक किस्त में होगा:

60 लाख रुपये तक के ऋण के लिए: 15 वर्ष तक

*अवकाश/स्थगन अवधि के बाद

पुनर्भुगतान अवकाश/स्थगन:

पाठ्यक्रम अवधि + 1 वर्ष या नौकरी मिलने के बाद, जो भी पहले हो

ब्याज की दर

देखें - ब्याज दरों पर एक नज़र

सुरक्षा

ऋण को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में सुरक्षित किया जाना चाहिए, जैसे भूमि/भवन/यूटीआई, एनएससी, केवीपी, जीवन बीमा पॉलिसी, शेयर/म्यूचुअल फंड यूनिट/डिबेंचर, छात्र/माता-पिता/संरक्षक/किसी अन्य तृतीय पक्ष के नाम पर बैंक जमा या उपयुक्त मार्जिन के साथ बैंक को स्वीकार्य कोई अन्य ठोस प्रतिभूति।

पाठ्यक्रम की रोजगारपरकता के आकलन के आधार पर किश्तों के भुगतान के लिए छात्र की भावी आय का आवंटन।

अन्य शर्तें

  • यदि अध्ययन अवधि के दौरान तथा पुनर्भुगतान प्रारंभ होने से पहले की स्थगन अवधि के दौरान ब्याज का भुगतान किया जाता है, तो बैंक द्वारा 1% ब्याज रियायत प्रदान की जा सकती है।
  • ऋण को आवश्यकता/मांग के अनुसार चरणों में सीधे संस्थानों/उपकरणों/यंत्रों के विक्रेताओं को यथासंभव वितरित किया जाएगा।
  • प्रसंस्करण शुल्क लागू हैं.

ऋण के लिए आवेदन करें - www.vidyalakshmi.co.in