ब्रेडक्रम्ब

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अंतिम अद्यतन तिथि :08/02/2026
एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
   

पात्रता

18-70 वर्ष की आयु के सभी नागरिक खाता खोल सकते हैं।

हालाँकि, 75 वर्ष की आयु तक हम एनपीएस में निवेशित रह सकते हैं।

योजना की विशेषताएं

व्यक्ति एनपीएस के अंतर्गत टियर-I और टियर-II खाता खोल सकता है।

टियर-I खाता अनिवार्य है और टियर II खाता वैकल्पिक है।.

निकासी सुविधा

एनपीएस में 3 वर्ष के बाद आंशिक निकासी की अनुमति है।

ग्राहक बिना किसी प्रतिबंध के, टियर II खाते से अपनी बचत निकालने के लिए स्वतंत्र है।

सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 60% निकासी की अनुमति है। वार्षिकी के लिए 40% का अंशदान किया जाना है।

यदि निवेश की राशि 5 लाख से कम है तो पूरी राशि निकाली जा सकती है।

कर लाभ

टियर 1 निवेश के लिए धारा 80सी के तहत 150000/- तक का कर लाभ और धारा 80सीसीडी(1बी) के तहत 50,000/- तक का अतिरिक्त कर लाभ।

अन्य सुविधाओं

ग्राहक के पास फंड आवंटन का विकल्प होता है और रिटर्न बाजार के प्रदर्शन पर आधारित होता है।

अनेक पेंशन फंड प्रबंधकों का विकल्प और निवेश विकल्प भी उपलब्ध है।

 

पीओपी (पॉइंट ऑफ प्रेजेंस) पंजीकरण संख्या: 52092018

एनपीएस के अंतर्गत प्रभार संरचना:

     
सेवा सेवा शुल्क कटौती की विधि

ग्राहक पंजीकरण

350/-

सिस्टम द्वारा अग्रिम रूप से एकत्रित किया जाएगा।

प्रारंभिक योगदान

अंशदान का 0.50%, अधिकतम 25,000/-

सभी अनुवर्ती योगदान

सभी गैर-वित्तीय लेनदेन

30/-

अग्रिम राशि एकत्र की जाएगी

दृढता#

वार्षिक अंशदान के लिए 50/- प्रतिवर्ष

1000/- से 2999/-

वार्षिक अंशदान के लिए 75/- प्रतिवर्ष

3000/ से 6000/-

6000/- से अधिक वार्षिक अंशदान के लिए 100/- प्रति वर्ष

(केवल एनपीएस अखिल नागरिक मॉडल के लिए)

इकाइयों को रद्द करने के माध्यम से

ई-एनपीएस (बाद के योगदान के लिए)

अंशदान का 0.20%, अधिकतम 10,000/-

(केवल एनपीएस सभी नागरिक और टियर II खातों के लिए)

अग्रिम राशि वसूल की जाएगी।

डी-रेमिट* योगदान के लिए ट्रायल कमीशन

अंशदान का 0.20%, अधिकतम 10,000/- रुपये

(केवल एनपीएस सभी नागरिक और टियर II खातों के लिए)

आवधिक आधार पर इकाई कटौती के माध्यम से

निकास/वापसी की प्रक्रिया

निधि का 0.125%, अधिकतम 500/- तक

अग्रिम राशि वसूल की जाएगी।

1. *डी-रेमिट एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है, जिसके माध्यम से ग्राहक के बैंक खाते से एनपीएस ट्रस्टी बैंक में धनराशि सीधे स्थानांतरित की जा सकती है, जिससे उसी दिन नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) प्राप्त की जा सकती है।

2. उन पीओपी को स्थायित्व शुल्क देय होगा, जिनसे उपभोक्ता एक वित्तीय वर्ष में छह माह से अधिक समय तक जुड़ा रहता है।

3. प्रति लेनदेन न्यूनतम अंशदान 500/- है तथा न्यूनतम वार्षिक अंशदान 1000/- है।

4. जीएसटी या अन्य कर जो लागू हों, अतिरिक्त होंगे

एनपीएस-लाइट/स्वावलंबन के अंतर्गत प्रभार संरचना:

   
एनपीएस-लाइट/स्वावलंबन के अंतर्गत शुल्क 01.04.2017 से प्रभावी शुल्क लगाने की विधि

एनपीएस लाइट/स्वावलंबन के अंतर्गत किसी भी बाद के लेनदेन के लिए शुल्क एनपीएस-लाइट/स्वावलंबन में एक वित्तीय वर्ष में ग्राहक द्वारा जमा किए गए कुल अंशदान का 0.25% होगा, जो न्यूनतम 20/- रुपये होगा।

वित्तीय वर्ष के अंत में सी.आर.ए. द्वारा इकाई कटौती के माध्यम से।

अन्य कोई लेनदेन जिसमें ग्राहक का योगदान शामिल न हो @ 10/- प्रति लेनदेन

एग्रीगेटर्स को एनपीएस लाइट/स्वावलंबन ग्राहक से कोई भी शुल्क अग्रिम रूप से वसूलने की अनुमति नहीं है।