ब्रेडक्रम्ब

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अपेज को अंतिम बार अपडेट किया गया (दिनांक और समय) :08-02-2026 03:22 PM
एनपीएस वात्सल्य योजना
   

योजना

पीएफआरडीए द्वारा विनियमित एवं प्रशासित बचत सह पेंशन योजना।

पात्रता

सभी नाबालिग नागरिक (18 वर्ष तक की आयु))

संचालन

  • नाबालिग के नाम पर खोला गया खाता और गार्जियन द्वारा संचालित
  • नाबालिग को एकमात्र लाभार्थी बनाया जाएगा

खोलने का तरीका

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म(ई-एनपीएस)

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (nsdl.com)

दस्तावेज़ की आवश्यकता

  • नाबालिग की जन्म तिथि का प्रमाण

जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पैन, पासपोर्ट

  • अभिभावक के केवाईसी दस्तावेज - पहचान और पते का प्रमाण

आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर

नाबालिग के लिए बैंक खाता वैकल्पिक है

  • यदि अभिभावक एनआरआई है तो नाबालिग का एनआरई/एनआरओ बैंक खाता (एकल या संयुक्त)।

अंशदान राशि

प्रारंभिक योगदान

न्यूनतम: रु. 1000/- (कमीशन और जीएसटी को छोड़कर)**

अधिकतम: कोई सीमा नहीं

बाद का योगदान

न्यूनतम: रु. 1000/- प्रति वर्ष

अधिकतम: कोई सीमा नहीं

पेंशन फंड चयन

अभिभावक पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत किसी भी पेंशन फंड का चयन कर सकते हैं।

निवेश विकल्प

  • डिफ़ॉल्ट विकल्प-मध्यम जीवन चक्र-एलसी 50(50% इक्विटी)
  • ऑटो चॉइस-गार्जियन जीवन चक्र चुन सकता है
  • एग्रेसिव-एलसी 75(75% इक्विटी),
  • मध्यम-एलसी 50(50% इक्विटी),

अथवा

  • कंजर्वेटिव-एलसी 25(25% इक्विटी)
  • सक्रिय विकल्प- गार्जियन सक्रिय रूप से इक्विटी (75% तक), कॉर्पोरेट ऋण (100% तक), सरकारी प्रतिभूतियों (100% तक) और वैकल्पिक परिसंपत्ति (5% तक) में धन के आवंटन का निर्णय लेता है।

एनपीएस वात्सल्य की वापसी

  • शिक्षा, निर्दिष्ट बीमारी और विकलांगता के लिए 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि के बाद अंशदान का 25% तक निकासी की अनुमति है।
  • 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने परएनपीएस टियर-I (सभी नागरिक मॉडल) में निर्बाध बदलाव।

एनपीएस वात्सल्य से बाहर निकलें।

18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बाहर निकलने की अनुमति

  • 2.5 लाख रुपये से अधिक की धनराशि: 80% धनराशि का उपयोग वार्षिकी खरीदने के लिए किया जाता है तथा 20% धनराशि एकमुश्त निकाली जा सकती है।
  • 2.5 लाख रुपये से कम या उसके बराबर की धनराशि: सम्पूर्ण धनराशि एकमुश्त निकाली जा सकती है।

नाबालिग की मृत्यु की स्थिति में

मृत्यु होने पर सम्पूर्ण धनराशि अभिभावक को वापस कर दी जाएगी।

संरक्षक की मृत्यु की स्थिति में

नए केवाईसी के साथ एक अन्य अभिभावक का पंजीकरण किया जाएगा

नए केवाईसी के साथ एक अन्य अभिभावक का पंजीकरण किया जाएगा

कानूनी रूप से नियुक्त अभिभावक अंशदान किए बिना तब तक जारी रह सकते हैं जब तक कि अभिदाता 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते।