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अंतिम अद्यतन तिथि :06/02/2026
आवास ऋण ईएलएम यू
क्रमांक योजना की विशेषताएं आवास ऋण-ईएलएम*(यू)*ईएलएम-ईडब्ल्यूएस/एलआइजी/एमआइजी: शहरी क्षेत्रों की विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण

1

उद्देश्य

  • वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) और चुनिंदा सदस्य बैंकों ने आइबीए के साथ मिलकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआइजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआइजी) श्रेणियों के व्यक्तियों जिनके पास नियमित आय का स्रोत तो हो किन्तु दस्तावेजी आय या आय प्रमाण न्यूनतम या शून्य हो, लेकिन बैंकिंग और अन्य आर्थिक गतिविधियों के डिजिटल फुटप्रिंट हों, को आवास ऋण की सुविधा के लिए एक गृह ऋण योजना तैयार करने पर संयुक्त रूप से विचार-विमर्श किया था।

2

पात्र ग्राहक

  • ऐसे व्यक्ति जिनके पास आय का स्रोत न्यूनतम है या जिनके पास आय या आय प्रमाण का कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन बैंकिंग और अन्य आर्थिक गतिविधियों के डिजिटल फुटप्रिंट हैं
  • मेट्रो/शहरी क्षेत्रों में पात्र ग्राहक जिनमें शामिल हैं:

» छोटे व्यापारी, दुकानदार, असंगठित क्षेत्र के कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिक/कारीगर

» एसएचजी के सदस्य, पीएम स्वनिधि , पीएम विश्वकर्मा, मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया के लाभार्थी

» पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत सभी लाभार्थी समूह

(यदि उधारकर्ता पीएमएवाई (यू) 2.0 के तहत ब्याज रियायत के लिए पात्र है, तो शाखाओं को पीएमएवाई (यू) 2.0 योजना के तहत शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। ऐसे मामले में ऋण केवल योजना के तहत नोडल के रूप में पहचानी गई शाखाओं द्वारा मंजूर किया जाएगा। शाखाओं को "आइओबी घरौंदा 2.0 योजना" पर जारी परिपत्र और समय-समय पर अद्यतन , यदि कोई हो, द्वारा निर्देशित किया जाएगा।)

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पात्रता

  • ऐसे व्यक्ति/आवेदक जिनकी वार्षिक आय 9.00 लाख रुपये तक है और जिनके पास कोई घर नहीं है या एक घर है
  • ऋण पात्रता का पता लगाया जाएगा, सीआइसी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और यदि कोई प्रतिकूल विशेषता हो तो उसका अध्ययन किया जाएगा।
  • कम से कम 24 महीने की अवधि के लिए संतोषजनक ढंग से बनाए रखा गया चालू बैंक खाता / यूपीआई लेनदेन विवरण

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वार्षिक आय

  • आवेदक (आवेदकों) (अधिकतम 4) की कुल वार्षिक आय 9.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए

(पात्रता की गणना के लिए परिवार के अधिकतम 4 सदस्यों की आय को जोड़ा जा सकता है)

ईडब्ल्यूएस: 3.00 लाख रुपये तक की आय वाले परिवार

एलआइजी: 3.00 लाख रुपये से अधिक और 6.00 लाख रुपये तक की आय वाले परिवार

एमआइजी: 6.00 लाख रुपये से अधिक और 9.00 लाख रुपये तक की आय वाले परिवार

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अधिकतम ऋण राशि प्राप्त करने के लिए पात्र आय

निम्नलिखित में से कोई एक

  • वेतनभोगी ग्राहक: यदि वेतनभोगी हैं और बैंक खाते (एसबी/सीए) के माध्यम से वेतन प्राप्त कर रहे हैं, तो औसत वार्षिक वेतन क्रेडिट को वार्षिक आय के रूप में लिया जाएगा

(पिछले 12 महीनों का औसत)

(एकबारगी क्रेडिट, जो नियमित प्रकृति के नहीं हैं, उन्हें क्रेडिट योग से हटा दिया जाएगा)

  • स्व-नियोजित ग्राहक:

क. स्व-नियोजित व्यक्ति जो फर्म के नाम पर या अपने व्यक्तिगत नाम पर खाता (चालू / सीसी / एसबी) रखते हैं, लेकिन यूपीआई / पीओएस से जुड़े नहीं हैं, वार्षिक क्रेडिट योग का 8% वार्षिक आय के रूप में लिया जाएगा

(पिछले 12 महीनों का औसत)

या

ख. स्व-नियोजित व्यक्ति, जिसके पास फर्म के नाम पर या उसके व्यक्तिगत नाम पर एसबी/सीए/सीसी से जुड़ा यूपीआइ/पीओएस है, जिसके माध्यम से व्यावसायिक लेनदेन किया जाता है, डिजिटल लेनदेन के कुल क्रेडिट योग का 20% वार्षिक आय के रूप में लिया जाएगा।

पात्रता हेतु आय (विगत 12 माह का औसत) उपरोक्त (क) या (ख) में से अधिक होगी, को संज्ञान में लिया जाएगा

ग. यदि आवेदक का जीएसटी के अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है, तो जीएसटी रिटर्न में घोषित उनके बिक्री कारोबार का 8% वार्षिक आय माना जाएगा।

(धारा 44एडी के तहत, आय की गणना वर्ष के लिए पात्र व्यवसाय के टर्नओवर या सकल प्राप्तियों के 8% की दर से अनुमानित आधार पर की जाती है)

(एकमुश्त ऋण, जो नियमित प्रकृति के नहीं हैं और व्यवसाय से आय का संकेत नहीं देते हैं, उन्हें ऋण योग से हटाया जा सकता है)

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प्रवेश की आयु

  • न्यूनतम आयु: 21 वर्ष
  • अधिकतम आयु: 60 वर्ष

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उद्देश्य

  • नया मकान/फ्लैट खरीदना/बनाना, मौजूदा मकान/फ्लैट खरीदना या मौजूदा मकान का विस्तार करना, मौजूदा मकान/फ्लैट की मरम्मत/नवीनीकरण करना

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पात्र संपत्ति / प्रतिभूति

  • आवासीय संपत्ति का न्यायसंगत या पंजीकृत बंधक वित्तपोषित

(यदि अंतर्निहित प्रतिभूति गैर-बंधकीय है, तो वैकल्पिक सरफेसी अनुपालक प्रतिभूति केवल स्व-निर्माण के मामले में स्वीकार की जा सकती है।

तथापि, यथासंभव यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिस गृह संपत्ति के लिए इस योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृत किया जा रहा है, वह सरफेसी के अनुरूप हो।

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लेआउट/ निर्माण योजना

  • गृह ऋण के लिए:

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित लेआउट / निर्माण योजना

  • मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए:

अनुमोदित इंजीनियर/वास्तुकार (पैनल मूल्यांकनकर्ता) द्वारा अनुमान आवश्यक होगा। शाखाओं को मूल्यांकन संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

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सह-उधारकर्ताओं की अधिकतम संख्या

  • आवेदक दंपति के साथ आय सृजित करने वाले बच्चे

(अधिकतम - 4)

  • ईएमआइ/एनएमआई अनुपात/ऋण राशि का आकलन करने के लिए सभी सह-उधारकर्ताओं की आय को जोड़ा जाएगा

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केवासी

  • मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार

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अधिकतम ऋण राशि

  • गृह ऋण के लिए:

मेट्रो केंद्र: 35.00 लाख रुपये, अधिकतम परियोजना लागत 45.00 लाख रुपये के अधीन

अन्य केंद्र: 25.00 लाख रुपये, अधिकतम परियोजना लागत 30.00 लाख रुपये के अधीन

(परियोजना लागत का अर्थ आवास इकाई के पूरा होने के बाद की समग्र लागत/मूल्य से होगा)

  • मरम्मत और नवीनीकरण के लिए:

मेट्रो केंद्र: 10.00 लाख रुपये

अन्य केंद्र: 6.00 लाख रुपये

  • ऋण राशि निम्न में से सबसे कम होगी:

क.ईएमआइ/  एनएमएल अनुपात के अनुसार स्वीकार्य ऋण राशि

ख. एलटीवी अनुपात के अनुसार स्वीकार्य ऋण राशि

ग. आवेदित ऋण राशि

घ. योजना के अंतर्गत अधिकतम स्वीकार्य ऋण राशि

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एलटीवी अनुपात

  • मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार

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ईएमआई / एनएमआई अनुपात

  • वार्षिक आय 3.00 लाख रुपये तक : अधिकतम 30%
  • वार्षिक आय 3.00 लाख रुपये से अधिक और 6.00 लाख रुपये तक: अधिकतम 55%
  • वार्षिक आय 6.00 लाख रुपये से अधिक और 9.00 लाख रुपये तक : अधिकतम 60%

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ब्याज दर

जोखिम ग्रेड ब्याज दर*

सीआइसी-1 (>=800)

आरएलएलआर - 0.35

सीआइसी-2 (775 से 799)

आरएलएलआर - 0.10

सीआइसी-3 (750 से 774)

आरएलएलआर + 0.15

सीआइसी-4 (725 से 749) और

एनटीसी (-1 या समान)

आरएलएलआर + 0.40

सीआइसी-5 (700 से 724)

आरएलएलआर + 0.65

सीआइसी-6 (680 से 699)

आरएलएलआर + 1.15

*आरएलएलआर: वर्तमान में 8.85%

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क्रेडिट गारंटी

क्रेडिट गारंटी कवर उपलब्ध होगा

  • केवल ईडबल्यूएस (वार्षिक घरेलू आय 3.00 लाख रुपये तक) और एलआईजी श्रेणी (वार्षिक घरेलू आय 6.00 लाख रुपये तक) के अंतर्गत उधारकर्ताओं को गृह ऋण प्रदान किया जाता है।
  • योजना के तहत परिभाषित शहरी क्षेत्र में संपत्ति
  • वर्ग फुट तक के कारपेट एरिया वाले मकान मीटर / 645.83 वर्ग फीट
  • केवल पहले घर के लिए खरीद/निर्माण, किसी दूसरे शहर में घर के लिए या बाद के घरों के लिए या मौजूदा घर में सुधार के लिए नहीं

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निधियों का अंतिम उपयोग

  • निर्माण के मामले में चरणवार संवितरण किया जाएगा
  • ऋण की अंतिम किश्त (30%) के वितरण से पहले पैनलबद्ध मूल्यांकक से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाएगा।

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पुनर्भुगतान की अवधि

  • अधिकतम: 25 वर्ष (300 महीने) बशर्ते कि सबसे कम आयु के आय सृजित करने वाले उधारकर्ता की आयु 70 वर्ष होने से पहले पूर्ण पुनर्भुगतान किया जाए

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रोक

  • मकान के स्व-निर्माण के सभी पात्र मामलों में 12 महीने तक
  • महीने से अधिक नहीं
  • तैयार मकान/फ्लैट की खरीद: कोई अधिस्थगन अवधि नहीं

(हालांकि, जहां भी घर में कुछ परिष्करण / फर्निशिंग कार्य जैसे कि पेंट / मामूली मरम्मत आदि की आवश्यकता होती है, वहां अधिकतम 3 महीने की मोहलत दी जा सकती है)

(अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज का भुगतान किया जाएगा)

20

संपत्ति बीमा

  • आग, बिजली, दंगे, भूकंप, बाढ़ आदि के जोखिम के विरुद्ध मकान/फ्लैट का अनिवार्य बीमा।
  • बीमा प्रीमियम आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा

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पूर्व भुगतान शुल्क

  • मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, फ्लोटिंग ब्याज दर आधारित ऋणों पर कोई पूर्व-भुगतान शुल्क नहीं लगाया जाएगा।