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पेज को अंतिम बार अपडेट किया गया (दिनांक और समय) :Feb 01, 2026 at 04:33:10 AM
भूमिलक्ष्मी पर एफएक्यू

भूमिलक्ष्मी

1) इस योजना का उद्देश्य क्या है ?

योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों / बटाईदारों / पट्टेदार किसानों को भूमि रखने और उस पर खेती करने के लिए भूमि की खरीद के लिए वित्त प्रदान करना है । इसलिए यह एक पूर्व शर्त है कि खरीदी गई भूमि का उपयोग अकेले खेती के लिए किया जाना चाहिए । परती और बंजर भूमि को खेती के लिए विकसित करने या संबद्ध गतिविधियों के लिए उपयोग करने के लिए भी वित्त का लाभ उठाया जा सकता है ।  

2) इस योजना के तहत ऋण आवेदन करने के लिए कौन पात्र हैं ?

छोटे और सीमांत किसान, बटाईदार / पट्टेदार किसान । योजना के तहत खरीदी जाने वाली भूमि उधारकर्ताओं के स्वामित्व वाली भूमि सहित 5 एकड़ असिंचित भूमि या 2.50 एकड़ सिंचित भूमि  से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3) सुविधा किस प्रकार की है ?

ऋण को सावधि ऋण के रूप में स्वीकृत किया गया है।

4) मार्जिन आवश्यकता क्या है ?

1.60 लाख रुपये तक का ऋण - शून्य

1.60 लाख रुपये से अधिक का ऋण - न्यूनतम 10%

5) इस योजना के अंतर्गत ऋण की अधिकतम मात्रा क्या है ?

यह खरीदी जाने वाली भूमि के मूल्यांकन और विकास लागत पर निर्भर करती है, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये है।

6) इस योजना के तहत ऋण के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं क्या हैं ?

बैंक वित्त से खरीदी गई भूमि को बैंक के पक्ष में गिरवी रखा जाना।

यदि खरीदी गई भूमि को बैंक के पक्ष में गिरवी रखने में देरी हो रही हो तो अस्थायी रूप से अलग संपार्श्विक सुरक्षा प्रदान की जानी है।

7) इस ऋण की पुनर्भुगतान अवधि क्या है ?

ऋण का भुगतान या तो अर्धवार्षिक या वार्षिक किश्तों में 12 वर्षों के भीतर किया जाना है,जिसमें 24 महीने की अधिकतम अधिस्थगन अवधि शामिल है। अधिस्थगन अवधि परियोजना की प्रारम्भिक अवधि और नकदी प्रवाह को ध्यान में रखते हुए तय की जा सकती है।