ब्रेडक्रम्ब

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अंतिम अद्यतन तिथि :01/02/2026
कृषि परिवहन योजना पर एफएक्यू

कृषि परिवहन योजना

1. इस योजना का उद्देश्य क्या है?

दुपहिया वाहनों (मोटरबाइक/स्कूटर/मोपेड आदि), तिपहिया वाहनों (माल वाहन), कारों, एसयूवी, जीप, पिकअप ट्रक और ट्रक आदि जैसे चार पहिया वाहनों की खरीद, खेत में आने-जाने के लिए किसानों द्वारा नए इलेक्ट्रिक दो पहिया और चार पहिया वाहनों की खरीद, खेत से आदानों / सामग्री / उपज का परिवहन और बाजार सर्वेक्षण आदि।

2. इस योजना के तहत ऋण आवेदन करने के लिए कौन पात्र हैं?

आर्थिक रूप से व्यवहार्य आय वाले किसान, कृषि और संबद्ध गतिविधियों में शामिल हैं।

3. सुविधा का प्रकार क्या है?

सावधि ऋण के रूप में स्वीकृत ऋण

4. मार्जिन आवश्यकता क्या है?

रु.1.60 लाख तक के ऋण : शून्य

रु.1.60 लाख से अधिक के ऋण: नए वाहनों के लिए 10% और पुराने वाहनों के लिए 25%

5. इस योजना के तहत ऋण की अधिकतम मात्रा क्या है?

कोई अधिकतम क्वांटम नहीं

रु.1.60 लाख तक के ऋण के लिए: वाहन की पूरी लागत कोटेशन के अनुसार वित्तपोषित की जाएगी

रु.1.60 लाख से अधिक के ऋण के लिए : नए वाहनों की लागत का 90% पुराने वाहनों की लागत का 75% (इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर)

6. इस योजना के तहत ऋण के लिए प्रतिभूति आवश्यकताएं क्या हैं?

रु.25 लाख तक: खरीदी जाने वाली फसलों और वाहन का दृष्टिबंधक (वाहन पर बंधक शुल्क आरटीए के साथ पंजीकृत होना चाहिए और सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बैंक का ग्रहणाधिकार पंजीकरण पुस्तिका में दर्ज किया गया है)

रु. 25 लाख से अधिक: फसलों और वाहन के दृष्टिबंधक के साथ, उपयुक्त मूर्त संपार्श्विक सुरक्षा भी प्राप्त की जाएगी। प्राइम और कोलैटरल सिक्योरिटी का मूल्य न्यूनतम 200% होना चाहिए

7. इस ऋण के लिए चुकौती अवधि क्या है?

2 व्हीलर- अधिकतम 5 वर्ष, अन्य वाहन- पुनर्भुगतान क्षमता और क्रॉपिंग पैटर्न के आधार पर अधिकतम 10 वर्ष तक

8. लागू ब्याज दर क्या है?

1 वर्ष एमसीएलआर + स्प्रेड (वर्तमान में 8.80% + 1.35% = 10.15%)

ब्याज दर में विशेष रियायत नीचे उल्लिखित के रूप में लागू है:

i) सिबिल 750 से अधिक - 0.25%,

ii) पिछले दो वर्षों के लिए केसीसी का शीघ्र नवीनीकरण (मूलधन + ब्याज) - 0.25%, उपरोक्त दो शर्तों को पूरा करने पर रियायत की कुल दर 0.50% होगी। एमसीएलआर से नीचे नहीं आने वाली दर के अधीन।