ब्रेडक्रम्ब

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अंतिम अद्यतन तिथि :17/04/2026
आईओबी तेजस
   

पात्रता

  • सभी एमएसएमई इकाइयों के लिए उद्यम पंजीकरण संख्या अनिवार्य है।
  • पिछले 12 महीनों में खाता एसएमए 2 श्रेणी के अंतर्गत नहीं होना चाहिए।
  • नए उधारकर्ताओं के मामले में, सभी प्रमोटरों का सिबिल/सीआरआईएफ हाई मार्क स्कोर 650 या उससे अधिक होना चाहिए।

उद्देश्य

  • कैप्टिव उपयोग के लिए 2 मेगावाट क्षमता तक के सोलर रूफटॉप / ग्राउंड माउंटेड ग्रिड-कनेक्टेड सिस्टम स्थापित करना।

ऋण राशि

  • न्यूनतम 20.00 लाख रुपये से अधिक और अधिकतम 9.00 करोड़ रुपये

मार्जिन

  • मौजूदा खातों के लिए 10% मार्जिन (जिनकी रेटिंग आईओबी 1 से आईओबी 4 के बीच है और जिनके साथ 3 साल का संबंध है) और नए खातों के लिए 10% मार्जिन (जिनकी रेटिंग आईओबी 1 से आईओबी 4 के बीच है और जिन्हें पिछले 3 सालों में कोई शुद्ध घाटा नहीं हुआ है)।
  • अन्य सभी आवेदकों के लिए, न्यूनतम मार्जिन परियोजना लागत का 20% होगा।

ब्याज दर

खाते की आंतरिक/बाह्य रेटिंग के आधार पर, वर्तमान में लागू परिपत्र के अनुसार।

इस योजना के तहत, युवा और महिला उधारकर्ताओं को लागू ब्याज दर में 0.50% की छूट दी जाती है।

जमानत ककी सुरक्षा

  • इस ऋण के लिए सीजीटीएमएसई कवरेज की आवश्यकता नहीं है।
  • जिन मौजूदा उधारकर्ताओं का संबंध 3 वर्ष पुराना है - उनकी मौजूदा ज़मानत जारी रहेगी और किसी नई ज़मानत की आवश्यकता नहीं होगी।
  • ऐसे मौजूदा उधारकर्ता जिनका बैंक के साथ 3 वर्षों का संबंध है और जिनकी सुविधा सीजीटीएमएसई या हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल के अंतर्गत आती है - 'तेजस' योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 25% संपार्श्विक सुरक्षा (collateral security) आवश्यक है।
  • कंसोर्टियम/एमबीए के तहत नए/मौजूदा खाते के मामले में, कम से कम 25% कोलैटरल सिक्योरिटी कवरेज सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
  • अन्य उधारकर्ता - न्यूनतम 35% संपार्श्विक कवरेज

पुनर्भुगतान की अवधि

  • अधिकतम 120 महीनों की अवधि में पुनर्भुगतान, जिसमें 6 महीने तक की अवकाश अवधि शामिल है।

प्रक्रमण संसाधन शुल्क

  • लागू प्रोसेसिंग शुल्क/अपफ्रंट शुल्क, प्रचलित सेवा शुल्क सर्कुलर के अनुसार।

अन्य शर्तें

  • सोलर यूनिट की स्थापना ग्रिड से जुड़ी होगी और इसमें नेट मीटरिंग की व्यवस्था होगी।
  • ऋण राशि सीधे ईपीसी ठेकेदार को वितरित की जाएगी।
  • सोलर उपकरण विक्रेता से साइट की व्यवहार्यता रिपोर्ट, बिजली उत्पादन और बचत की गणना-पत्रक प्राप्त किया जाएगा।
  • ईपीसी ठेकेदार की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट आवश्यक है।
  • स्थापित किए जाने वाले सोलर सिस्टम, भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के एएलएमएम आदेश के तहत अनुशंसित सोलर पीवी मॉड्यूल के निर्माताओं और मॉडलों की सूची का पालन करते हुए होने चाहिए।
  • मुख्य और संपार्श्विक, दोनों प्रकार की सुरक्षा के लिए बैंक क्लॉज़ सहित व्यापक बीमा लिया जाना चाहिए।